Monday, December 23, 2024
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कोर्ट ने कहा था ज्यादा प्रसार वाले समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में अपराधिक जानकारी प्रसारित करें पर इन्होंने करी कम प्रसार वाले माध्यमों में,, पूरी खबर पढ़ कर जानिए किस माननीय न्यायालय ने कहा था और उन्होंने उनके आदेशों की अवमानना की, और फिर भुक्ता लाखों का अर्थदंड

राजनीति और चुनावों में अपराधीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बिहार में नौ राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी करार देते हुए जुर्माना लगा दिया। बिहार चुनावों में उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करने के आदेश का पालन ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त कदम उठाया है।
अदालत ने बीजेपी और कांग्रेस समेत नौ राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी ठहराया है। एनसीपी और सीपीएम पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि कांग्रेस और बीजेपी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना अदालत ने लगाया है।
राजद, जनता दल, लोक जनशक्त‍ि पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और सीपीआई पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग को जुर्माना जमा कराने को कहा है साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं, कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी को चेतावनी देकर छोड़ा है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दलों ने कम प्रसार वाले अखबारों में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी छपवाई, जबकि कोर्ट ने कहा था कि ज्यादा प्रसार वाले अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में इसका प्रचार करे।

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